उत्तराखंड विधानसभा सत्र: भराड़ीसैंण में धारा 163 लागू, प्रदर्शनों पर रोक, सुरक्षा में 804 पुलिसकर्मी तैनात

गैरसैंण (भराड़ीसैंण), 18 अगस्त 2025: गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मंगलवार से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 22 अगस्त शाम पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का मानना है कि सत्र के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन उपस्थित रहते हैं, ऐसे में किसी भी तरह की अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था संबंधी समस्या से बचने के लिए यह कदम उठाना ज़रूरी है।सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 41 से अधिक प्रशासनिक अधिकारी और 804 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उपजिलाधिकारी एवं परगना मजिस्ट्रेट गैरसैंण सोहन सिंह रांगड़ द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सत्र के दौरान विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, बिना अनुमति सभा, सुरक्षा बैरियर तोड़ने की कोशिश, लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग, हथियार लाना, उत्तेजक भाषण देना, पोस्टर-बैनर लगाना और सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह या भड़काऊ संदेश फैलाने जैसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।प्रशासन ने साफ किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य केवल विधानसभा सत्र को सफल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है ताकि जनता के मुद्दों पर निर्विघ्न रूप से चर्चा हो सके।

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संपादक : एफ यू खान

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