न्यायालय ने 7 लाख रुपये के चेक बाउंस के आरोपी को बाइज़्ज़त बरी किया

काशीपुर। अदालत ने 7 लाख रुपये के चेक बाउंस के आरोपी गौरव कुमार भल्ला को बाइज़्ज़त बरी कर दोष मुक्त किया है। परिवादी सुरेश कुमार झोराड़ पुत्र महावीर प्रसाद झोराड़ निवासी 1059, गली नंबर 1, बिहाइंड कलश मंडप काशीपुर ने काशीपुर न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त गौरव कुमार भल्ला पुत्र स्वर्गीय विजय कुमार भल्ला निवासी बसंत विहार जसपुर खुर्द बांसियोवाला मंदिर के पास थाना आईटीआई के विरुद्ध 138 एनआई एक्ट का परिवाद दायर कर बताया कि उसका गौरव कुमार भल्ला से दोस्ताना व व्यापारिक संबंध थे, जिस कारण उसने अभियुक्त के उधार मांगने पर उसे 7 लाख रुपये उधार दे दिए। कहा कि, उसके द्वारा उक्त रकम वापस मांगने पर गौरव कुमार भल्ला ने एक चेक संख्या 07289 मुबलिग 7 लाख रुपये का उसे दिया जिसे बैंक में लगाने पर उक्त चैक बिना भुगतान के पेमेंट स्टॉप्ड बाय ड्रावर की टिप्पणी के साथ अनाद्रित होकर उसे वापस प्राप्त हो गया। इसके बाद उसने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को नोटिस भेजने के बाद न्यायालय में मुकदमा दायर किया उक्त मुकदमे में अभियुक्त गौरव कुमार भल्ला ने अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से अपनी जमानत कराई तथा संपूर्ण विचारण पूर्ण किया। इसके पश्चात दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस की तथा अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किये, जिसके बाद काशीपुर न्यायालय ने अभियुक्त के अधिवक्ता सूरज कुमार की बहस से संतुष्ट होकर अभियुक्त गौरव कुमार भल्ला को 7 लाख रुपये के चेक बाउंस के आरोप से धारा 138 एनआई एक्ट के मामले में बाइज़्ज़त बरी कर दोष मुक्त कर दिया।

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संपादक : एफ यू खान

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