पटना। इस वर्ष दुर्गा पूजा और दशहरा के अवसर पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कई कड़े नियम लागू किए हैं। बुधवार को जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्तिकेय के शर्मा ने संयुक्त रूप से समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में साफ कहा गया कि पर्व को शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता होगी और इसके लिए किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इस वर्ष पंडाल निर्माण और प्रतिमा स्थापना के लिए निर्धारित मानकों का सख्ती से अनुपालन अनिवार्य होगा। किसी भी दुर्गा प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 20 फीट से अधिक नहीं हो सकती, जबकि पंडाल या उसकी ऊपरी संरचना की ऊंचाई 40 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिमा निर्माण में केवल पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक सामग्री जैसे मिट्टी, बांस और अन्य जैविक घटकों का ही प्रयोग किया जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनी मूर्तियों की अनुमति नहीं होगी।मूर्तियों की रंगाई के लिए भी प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश दिए हैं। जहरीले, गैर-जैव-विघटनीय और कृत्रिम रासायनिक रंगों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। केवल पानी में घुलनशील और गैर-विषैले प्राकृतिक रंगों से ही प्रतिमाओं को रंगने की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि नदी, तालाब, या किसी प्राकृतिक जल प्रवाह में प्रतिमा विसर्जन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। विसर्जन के लिए जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित और व्यवस्थित किए गए कृत्रिम जलाशयों या अस्थायी टैंकों में ही प्रतिमाओं का विसर्जन कराया जाएगा। इस प्रक्रिया की सतत निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित की जाएंगी।एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि पूजा के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही ट्रैफिक को डायवर्ट करने और रूट प्लानिंग के लिए अलग से यातायात विभाग के साथ समन्वय किया जाएगा।प्रशासन ने पूजा समितियों से अपील की है कि वे सभी निर्धारित नियमों का पालन करें और स्वच्छ, सुरक्षित तथा पर्यावरण-संरक्षण वाली पूजा व्यवस्था बनाने में सहयोग दें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी नियम के उल्लंघन पर संबंधित पूजा समिति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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