काशीपुर। काशीपुर के अल्ली खां चौराहे पर बीती रात बिना अनुमति के निकाले गए जुलूस के दौरान हुए उपद्रव और पुलिस पर हमले के बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए प्रभावित क्षेत्रों में धारा-163 बीएनएसएस लागू कर दी है। परगना मजिस्ट्रेट अभय प्रताप सिंह ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए चुंगी तिराहा बॉसफोडान से किला तिराहा, करबला एवं विजयनगर क्षेत्र में अग्रिम आदेशों तक रात्रि कालीन प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं। ज्ञात हो कि 21 सितंबर को मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बिना अनुमति जुलूस निकाले जाने पर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए संपत्ति को नुकसान पहुँचाया। इस घटना के बाद कोतवाली काशीपुर में नदीम अख्तर समेत 400-500 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जारी आदेश के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति शस्त्र, लाठी, चाकू या विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही ईंट-पत्थर एकत्र करेगा। साथ ही, बिना अनुमति सभा, जुलूस, रैली या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा। किसी भी धर्म या सम्प्रदाय के नाम पर भड़काऊ गतिविधि तथा सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एक स्थान पर चार या उससे अधिक व्यक्तियों का बिना अनुमति एकत्र होना वर्जित होगा। हालांकि, यह प्रतिबंध राजकीय कार्यक्रमों, विवाह समारोहों, पुलिस/पीएसी बल और आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगा। यह आदेश प्रतिदिन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन ने नगर निगम, पुलिस और तहसील प्रशासन को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।

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