नोएडा अथॉरिटी का सख्त फैसला: 12 साल से खाली पड़े प्लॉट्स की अलॉटमेंट होगी रद्द, निवेशकों के अच्छे दिन हुए खत्म

नोएडा अथॉरिटी ने हाल ही में अपनी 219वीं बोर्ड मीटिंग में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत 12 साल से अधिक समय से खाली पड़े आवासीय प्लॉट्स की अलॉटमेंट रद्द कर दी जाएगी। यह कदम उन प्लॉट मालिकों के खिलाफ उठाया गया है जिन्होंने निवेश के उद्देश्य से ज़मीन तो खरीदी, लेकिन उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया। इससे न केवल स्थानीय विकास प्रभावित हुआ है, बल्कि यह नियमों का उल्लंघन भी माना गया है।अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोकेश एम. ने कहा, “बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे प्लॉट्स की अलॉटमेंट रद्द कर दी जाएगी, जिन पर 12 साल से कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। खाली पड़े प्लॉट्स न केवल पड़ोस की सुंदरता को प्रभावित करते हैं, बल्कि यह नियमों का उल्लंघन भी हैं।” अथॉरिटी के अनुसार, वर्तमान में 17 आवासीय प्लॉट्स ऐसे हैं जो 12 साल की समय सीमा पार कर चुके हैं और जिनके पास निर्माण प्रमाणपत्र नहीं हैं। इनमें से नौ प्लॉट्स पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है और वे जल्द ही रद्द किए जा सकते हैं। इस निर्णय के तहत, यदि कोई अलॉटtee 12 साल के भीतर अपने प्लॉट पर घर का निर्माण नहीं करता है, तो उसकी स्वामित्व अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। हालांकि, जो लोग पहले से निर्माण कार्य में लगे हैं, उन्हें छह महीने की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी ताकि वे निर्माण कार्य पूरा कर सकें और आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकें। इस कदम का उद्देश्य खाली पड़े प्लॉट्स की समस्या को सुलझाना और नोएडा के विकास को गति देना है। यह निर्णय उन सभी के लिए एक चेतावनी है जिन्होंने निवेश के उद्देश्य से ज़मीन तो खरीदी, लेकिन उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया। अब अथॉरिटी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे प्लॉट्स की अलॉटमेंट रद्द कर दी जाएगी।यदि आप भी नोएडा में प्लॉट के मालिक हैं और निर्माण कार्य में लगे हैं, तो यह समय है कि आप अपने निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूरा करें ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई से बच सकें।

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संपादक : एफ यू खान

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