धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक—आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण, रायपुर फ्रीज जोन में निर्माण की अनुमति, सार्वजनिक उपक्रमों के मुनाफे पर सरकार का हक और कई अहम फैसले मंजूर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार, 13 अक्टूबर को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। सुबह 10:45 बजे शुरू हुई बैठक तीन घंटे से अधिक चली, जिसमें प्रदेश के प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे से जुड़े करीब आठ प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह बैठक कई मायनों में राज्य के लिए अहम रही, क्योंकि इसमें महिला सशक्तिकरण, लोक निर्माण, प्रशासनिक सुधार और राज्य की वित्तीय नीति से जुड़े निर्णय शामिल रहे।1. मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण, महिला सशक्तिकरण को नई दिशाभारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में संचालित सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत करने का फैसला किया है। इसके साथ ही, उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है। यह निर्णय राज्य में महिला एवं बाल विकास योजनाओं को मजबूती देने और ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण व बाल शिक्षा सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।2. रायपुर फ्रीज जोन में छोटे निर्माण कार्यों को मिली अनुमतिदेहरादून के रायपुर क्षेत्र में विधानसभा भवन निर्माण के मद्देनजर आसपास के क्षेत्रों को फ्रीज जोन घोषित किया गया था, जहां किसी भी प्रकार का नया निर्माण प्रतिबंधित था। अब कैबिनेट ने फ्रीज जोन में छोटे निर्माण कार्यों, जैसे व्यक्तिगत आवास और दुकानों के निर्माण की अनुमति दे दी है। इसके लिए आवास विभाग जल्द ही अलग से दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) जारी करेगा। इस निर्णय से रायपुर क्षेत्र के निवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।3. उत्तराखंड नागरिकता प्रमाणपत्र (UCC) नियमों में संशोधनमंत्रिमंडल ने उत्तराखंड संयुक्त नागरिक संहिता (UCC) से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। अब आधार कार्ड के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिक प्रमाणपत्र को भी वैध माना जाएगा। वहीं तिब्बती नागरिकों के लिए विदेशी पंजीकरण प्रमाणपत्र को भी मान्यता दी जाएगी। यह निर्णय सीमावर्ती इलाकों में निवास करने वाले नागरिकों की पहचान और कानूनी मान्यता के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।4. कर्मचारियों को एक बार सेवा काल में शिथिलीकरण का लाभराज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक अहम फैसला लिया है। कैबिनेट ने यह व्यवस्था की है कि जो कर्मचारी अपने किसी पद पर 50 प्रतिशत सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें सेवा काल में एक बार शिथिलीकरण (relaxation) का लाभ दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को पदोन्नति और अन्य विभागों में स्थानांतरण के अवसरों में राहत मिलेगी। अब एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने के दौरान भी शिथिलीकरण का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।5. विशेष सत्र के आयोजन को मंजूरी – रजत जयंती वर्ष पर ऐतिहासिक अवसरउत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के 25वें वर्ष (रजत जयंती) के अवसर पर विशेष सत्र आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस विशेष सत्र की तिथियों के निर्धारण का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया गया है। माना जा रहा है कि यह सत्र राज्य के विकास, उपलब्धियों और भविष्य की नीतियों पर केंद्रित रहेगा।6. सार्वजनिक उपक्रमों के मुनाफे पर सरकार का हिस्सा तयकैबिनेट ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) से संबंधित एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब राज्य के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग निगमों को अपने “आफ्टर टैक्स प्रॉफिट” का 15 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को देना अनिवार्य होगा। यह निर्णय राज्य की राजस्व वृद्धि और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।7. विधायी विभाग से संबंधित सत्रावसान विचलन को कैबिनेट के संज्ञान में लाया गयासंस्कृति एवं विधायी विभाग के तहत सत्रावसान को विचलन (deviation) के जरिए मुख्यमंत्री द्वारा दी गई मंजूरी को भी कैबिनेट के संज्ञान में रखा गया। इससे विधायी प्रक्रियाओं के संचालन में पारदर्शिता और औपचारिक मान्यता सुनिश्चित की गई है।

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संपादक : एफ यू खान

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