एक नवंबर से बिना ई-केवाईसी वाले उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा सरकारी राशन, पूर्ति विभाग ने जारी की सख्त चेतावनी

देहरादून। जिन उपभोक्ताओं ने अब तक अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें एक नवंबर से सरकारी राशन से वंचित होना पड़ सकता है। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और गड़बड़ी रोकने के उद्देश्य से यह सख्त निर्णय लिया है। जिला पूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 अक्टूबर तक हर उपभोक्ता को अपने परिवार के मुखिया और सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी, अन्यथा नवंबर माह से उन्हें राशन नहीं मिलेगा।जिला पूर्ति कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत पात्र उपभोक्ताओं को सस्ते गल्ले की दुकानों से राशन वितरित किया जाता है। इसके साथ ही राज्य सरकार की राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत भी हजारों उपभोक्ता लाभान्वित होते हैं। लेकिन अब यह सभी योजनाएं केवल उन्हीं लोगों को लाभ देंगी जिनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी।अभी तक जिले में लगभग 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ही ई-केवाईसी कराई है, जबकि शेष उपभोक्ताओं की प्रक्रिया लंबित है। पूर्ति विभाग ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी कार्डधारक अपने नजदीकी सस्ता गल्ला विक्रेता के पास जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से ई-केवाईसी करवाएं। यह प्रक्रिया बेहद सरल है और केवल अंगूठे के निशान (thumb verification) और आधार कार्ड विवरण के माध्यम से पूरी की जा सकती है।विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सरकार का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को पूर्णतः पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। ई-केवाईसी के बाद सरकार के पास यह सटीक आंकड़ा रहेगा कि हर माह कितने वास्तविक उपभोक्ता राशन ले रहे हैं। इससे घोस्ट कार्डधारकों (जिनका अस्तित्व केवल रिकॉर्ड में है) पर भी रोक लगाई जा सकेगी।अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 अक्टूबर के बाद किसी भी स्थिति में अपूर्ण ई-केवाईसी वाले राशन कार्ड पर राशन नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे समय रहते अपनी ई-केवाईसी पूरी कर लें, ताकि उन्हें नवंबर माह से राशन वितरण में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।(राशन कार्डधारक ई-केवाईसी के लिए आवश्यक दस्तावेज — आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं मोबाइल नंबर — लेकर सस्ते गल्ले की दुकान या पूर्ति कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।)

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संपादक : एफ यू खान

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