न्यायालय ने की एसडीओ पंकज कुमार और जेई संदीप के खिलाफ दायर निगरानी याचिका खारिज

काशीपुर। विद्युत विभाग के एसडीओ पंकज कुमार और जेई संदीप के खिलाफ दायर निगरानी याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। प्रथम अपर जिला जज, काशीपुर न्यायालय ने यह फैसला अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल की दलीलों से संतुष्ट होकर सुनाया। मामला हेमपुर इस्माईल निवासी प्यारे लाल का है, जिसने न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि अप्रैल 2024 में वह अपनी रिश्तेदारी में गया था। इसी दौरान बिजली विभाग के एसडीओ पंकज कुमार और जेई संदीप ने कथित षड्यंत्र के तहत उसका बिजली कनेक्शन बिना स्वीकृति काट दिया। घर लौटने पर बिजली आपूर्ति बंद मिली, और जानकारी करने पर पता चला कि विभागीय अधिकारियों ने रमेश चन्द्र की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसके फर्जी अंगूठे से आवेदन दिखाकर कनेक्शन समाप्त कर दिया।विद्युत विभाग की ओर से पेश अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल ने अदालत में तर्क दिया कि बिजली कनेक्शन काटने से विभाग को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि इससे विभाग का उपभोक्ता घटता है। इसलिए एसडीओ या जेई की किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं हो सकती। अधिवक्ता ने कहा कि विद्युत अधिनियम 2003, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में कनेक्शन काटने व जोड़ने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित है, और अधिकारी इन्हीं नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं। न्यायालय ने विभागीय अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के आरोप निराधार हैं। इस प्रकार प्यारे लाल द्वारा एसडीओ पंकज कुमार और जेई संदीप के खिलाफ दायर निगरानी याचिका खारिज कर दी गई।

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संपादक : एफ यू खान

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