न्यायालय ने इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के परिजनों को ₹63 लाख देने के दिए आदेश

काशीपुर। न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में मारे गये जसपुर निवासी मौ- आदिल के परिजनों को 63-50 लाख रूपये का भुगतान करने का टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को आदेश दिया है। विदित हो कि 25 मई 2024 को अहमद नबी निवासी नई बस्ती जसपुर का पुत्र मौहम्मद आदिल रात्रि में खाना खाकर अपने दोस्तो के साथ टहलने के लिसे जसपुर पतरामपुर रोड पर गया था तथा टहल कर साथियों के साथ वापस अपने घर आ रहा था। जैसे ही वह पतरामपुर रोड पर सम्राट आरा मशीन के पास पहुंचा तभी पीछे से आ रही बाइक के चालक ने बाइक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए समय करीब रात्रि 10-45 बजे उसे पीछे से टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके दोस्त व अन्य लोग उपचार के लिए उसे सरकारी अस्पताल जसपुर ले गये जहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सरकारी अस्पताल काशीपुर में अगले दिन मृतक के शव का पोस्टमार्टम हुआ। इस घटना की रिर्पाेट अहमद नबी ने थाना जसपुर में दर्ज कराई थी। मृतक के परिजनों ने अपने अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति के माध्यम से क्षतिपूर्ति का मुकदमा जिला जज की अदालत में रूद्रपुर में दाखिल किया था जिसे सुनवाई के लिए द्वितीय अपर जिला जज रीतेश कुमार की अदालत में भेजा गया। मृतकों के परिजनों की ओर से पैरवी करते हुये अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति ने न्यायालय में मृतक के पिता अहमद नबी, चश्मदीद गवाह मुईन अहमद तथा आयकर निरीक्षक विनोद कुमार भल्ला को परिक्षित कराया तथा न्यायालय को बताया कि मृतक मौ- आदिल प्राईवेट नौकरी करता था तथा बाकी समय में अपने पिता अहमद नबी के साथ उनके लकड़ी के कारोबार में भी हाथ बटाता था और लगभग 6-50 हजार सालाना कमा लेता था। साथ ही अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति का यह भी तर्क था कि इस घटना में सारी गलती बाइक चालक की थी। अधिवक्ता के तर्काे से सहमत होकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को मृतक के परिजनो को तिरेसठ लाख पचास हजार चार सौ बारह रूपये 6 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है।

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संपादक : एफ यू खान

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