शादी–विवाह सीजन में यातायात पर सख्ती: रात 10 बजे के बाद DJ पूरी तरह प्रतिबंधित, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

नैनीताल जिले में शादी–विवाह सीजन के दौरान बढ़ते ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने जिलेभर में कड़े यातायात नियम लागू करते हुए सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना–चौकी प्रभारियों और यातायात निरीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुचारू, सुरक्षित और अनुशासित यातायात उनकी शीर्ष प्राथमिकता है, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।पुलिस की जांच में पाया गया कि शादी समारोहों में बड़े DJ, हाई-बेस साउंड सिस्टम, भारी व्हील लाइटिंग झालरें और देर रात तक चलने वाले जश्न के चलते शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक बाधित हो रहा था। इससे स्कूली विद्यार्थियों, बुजुर्गों और आम नागरिकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस ने अब कड़े प्रतिबंध और सख्त निगरानी लागू कर दी है।नए नियम इस प्रकार हैं:शादी समारोहों में भारी पहियों वाली लाइटिंग झालरें पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी।हाई-बेस बड़े DJ पर रोक, और रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का DJ पूरी तरह वर्जित रहेगा।शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर जाकर DJ सिस्टम जब्त करेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी।बारात की लंबाई वेन्यू गेट से अधिकतम 200 मीटर तक सीमित होगी, ताकि सड़क अवरुद्ध न हो।बारात की हेड और टेल को नियंत्रित और अनुशासित ढंग से चलाने के लिए पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी।सभी निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू कराना थाना व चौकी प्रभारियों की जिम्मेदारी होगी।पुलिस ने वेडिंग हॉल संचालकों, DJ ऑपरेटरों और कार्यक्रम आयोजकों को नियमों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि शादी समारोह इस प्रकार आयोजित करें कि यातायात बाधित न हो और सभी के लिए सुरक्षित व सुगम आवाजाही बनी रहे।नियमों के उल्लंघन या किसी भी शिकायत के लिए लोग कंट्रोल रूम नंबर 9411112979 या 112 पर संपर्क कर सकते हैं।

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संपादक : एफ यू खान

संपर्क: +91 9837215263

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