काशीपुर। नगर के मौहल्ला अल्ली खां में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस और पुलिस पर हुए हमले के बाद प्रशासन ने सख़्ती दिखाते हुए काशीपुर क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। उपद्रव के मास्टर माइंड सहित सात उपद्रवियों की गिरफ्तारी के बावजूद क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया। परगना मजिस्ट्रेट अभय प्रताप सिंह ने कहा कि 21 सितंबर की रात अल्ली खां चौक पर लगभग 400–500 लोगों ने जुलूस निकालकर पुलिस पर हमला किया और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया। इस गंभीर परिस्थिति के मद्देनज़र धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश 22 सितंबर की सुबह 7 बजे से अगले 7 दिनों तक प्रभावी रहेगा।प्रमुख शर्तें व प्रतिबंधजारी आदेश के अनुसार थाना काशीपुर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भीड़ एकत्रित कर जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं करेगा। धार्मिक प्रतीकों के साथ जुलूस, शोभायात्रा और नारेबाज़ी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, तलवार, बंदूक, पत्थर या अन्य हथियार लेकर सार्वजनिक स्थल पर नहीं जाएगा। किसी भी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक आयोजन बिना प्रशासनिक अनुमति के नहीं होगा। चार या उससे अधिक लोगों के एक साथ सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने पर रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन की अपीलजिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने आमजन से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। अधिकारियों ने कहा कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी तथा क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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