एलटी ग्रेड शिक्षकों के वेतन पुनर्निर्धारण आदेश पर हाईकोर्ट की रोक


नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजकीय इंटर कॉलेजों में कार्यरत सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के प्रोन्नत वेतनमान के पुनर्निर्धारण से संबंधित 18 दिसंबर 2025 को जारी सरकारी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायालय ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक प्रकरण की विस्तृत सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक उक्त शासनादेश के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में अपना पक्ष रखने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 27 अप्रैल निर्धारित की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि प्रोन्नत वेतनमान के पुनर्निर्धारण से एलटी ग्रेड शिक्षकों के वेतन और सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जबकि राज्य सरकार की ओर से आदेश को नियमों के अनुरूप बताया गया। फिलहाल हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद राजकीय इंटर कॉलेजों में कार्यरत बड़ी संख्या में एलटी ग्रेड शिक्षकों को राहत मिली है और अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।


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संपादक : एफ यू खान

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