देहरादून। उत्तराखंड में सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने और जुआघर चलाने वालों के खिलाफ अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को राज्य कैबिनेट ने उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक-2026 को मंजूरी दे दी है। अब इस विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में सदन पटल पर रखा जाएगा।प्रस्तावित विधेयक के तहत जुआ खेलने और जुआ खिलाने की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले दोषियों के लिए न्यूनतम तीन माह से लेकर अधिकतम पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोषियों पर पांच हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।सरकार का मानना है कि इस कानून के लागू होने से राज्य में जुआ संबंधी अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगेगी और सार्वजनिक स्थानों पर कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा।कैबिनेट बैठक में इसके अलावा उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। संशोधन के तहत भाषा संस्थान में नेपाली अकादमी को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।सरकार के अनुसार इस कदम से राज्य में नेपाली भाषा और साहित्य के संरक्षण तथा विकास को बढ़ावा मिलेगा।












संपादक : एफ यू खान
संपर्क: +91 9837215263
