न्यायालय ने चेक बाउंस के आरोपी को सुनाई 1 वर्ष की सजा लगाया जुर्माना

काशीपुर। अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को एक वर्ष के कारावास और 14-15 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। ग्राम चनकपुर निवासी हरप्रीत सिंह पुत्र दलविंदर सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट/ द्वितीय एसीजे की अदालत में परिवाद दायर किया था कि ग्राम अजीतपुर निवासी गुलाब सिंह पुत्र दिलबाग सिंह ने वर्ष 2021,2022 व 2023 में उससे 14 लाख रूपए उधार लिए थे। लेकिन उसने वायदे के मुताबिक रकम नहीं लौटाई। तकादा करने पर उसने 14 लाख रुपए के तीन चेक दिए। जो खाते में लगाने पर बाउंस हो गए। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट/ द्वितीय एसीजे आयशा फरहीन की अदालत ने आरोपी गुलाब सिंह को एनआई एक्ट का दोषी पाया। अदालत ने आरोपी गुलाब सिंह को एक वर्ष के कारावास और 14-15 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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संपादक : एफ यू खान

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