धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: बोनस एक्ट संशोधन वापसी से लेकर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में नए पदों की मंजूरी तक छह अहम निर्णय

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े छह अहम प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिन्हें प्रशासनिक सुधार, कर्मचारी हितों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक में सबसे पहले श्रम विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार को भेजे गए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय लिया गया, जिससे पूर्व व्यवस्था बहाल हो सकेगी। इसके साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन कर कुल 94 पदों पर भर्ती और पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया गया, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। गृह विभाग के अंतर्गत वर्ष 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य स्तर पर 22 नए पदों के सृजन को कैबिनेट की मंजूरी दी गई, जिससे नशा तस्करी और संबंधित अपराधों पर नियंत्रण की कार्रवाई तेज हो सकेगी। वहीं कारागार अधिनियम में ‘हैबिचुअल ऑफेंडर’ यानी बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों की परिभाषा को लेकर संशोधन करते हुए केंद्र सरकार की परिभाषा को अपनाया गया है, जिससे कानूनी प्रक्रिया में स्पष्टता और एकरूपता आएगी। वन विभाग में कार्यरत कुल 893 दैनिक श्रमिकों में से शेष 579 श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतनमान 18 हजार रुपये प्रतिमाह देने की स्वीकृति दी गई, जबकि 314 श्रमिकों को पहले से यह लाभ मिल रहा था, इस निर्णय से लंबे समय से वेतनमान की मांग कर रहे श्रमिकों को राहत मिलेगी। कृषि विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना वर्ष 2025-26 तक लागू है, इसी के समानांतर राज्य में संचालित मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट के इन फैसलों को शासन-प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाने, कर्मचारियों के मनोबल को सुदृढ़ करने और प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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संपादक : एफ यू खान

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