देहरादून। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) अभियान के दूसरे चरण के तहत निर्वाचन विभाग ने दस्तावेजों एवं मतदाता विवरण में कमी पाए जाने पर संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के माध्यम से घर-घर जाकर नोटिस वितरित किए जा रहे हैं। जिन मतदाताओं को नोटिस प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें निर्धारित तिथि पर अपने मूल दस्तावेजों के साथ संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) अथवा नामित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना दावा एवं आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद यदि सभी जानकारियां सही पाई जाती हैं, तो संबंधित मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची में यथावत रखा जाएगा।निर्वाचन विभाग के अनुसार इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य प्रदेश की मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित, अद्यतन और पारदर्शी बनाना है। अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज न हो, मृत, स्थानांतरित या अपात्र व्यक्तियों के नाम सूची से हटाए जा सकें तथा प्रत्येक मतदाता का रिकॉर्ड उपलब्ध अभिलेखों और पूर्व में तैयार मतदाता सूची से सही प्रकार मेल खाता हो। जिन मतदाताओं के आवेदन पत्रों में किसी प्रकार की जानकारी अधूरी है, दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं या विवरण में किसी प्रकार की विसंगति पाई गई है, केवल उन्हीं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। यह केवल सत्यापन प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें मतदाता को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। यदि संबंधित मतदाता निर्धारित समय के भीतर आवश्यक अभिलेख उपलब्ध करा देता है और उसका विवरण सही पाया जाता है, तो उसका नाम अंतिम मतदाता सूची में सुरक्षित रहेगा। विभाग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि नोटिस मिलने पर उसे गंभीरता से लें, निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर समय पर दस्तावेज जमा करें, ताकि सत्यापन प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके और अंतिम मतदाता सूची में किसी प्रकार की अनावश्यक त्रुटि या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।
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