रुड़की। चार साल पहले शादी से इनकार करने पर युवती की हत्या के सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अनुसूचित जाति की युवती की चाकू से गला रेतकर हत्या के दोषी पाए गए मुख्य अभियुक्त को मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि उसके साथी को आजीवन कारावास मिला है। यह दिल दहला देने वाली वारदात 24 अप्रैल 2021 को रुड़की के गंगनहर थाना क्षेत्र की है। मृतका के भाई ने पुलिस को बताया था कि उसकी बहन को एक युवक शादी के लिए लगातार दबाव बना रहा था। इंकार करने पर युवक अपने दो साथियों के साथ घर में घुस आया और दिनदहाड़े चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्य आरोपी को फांसी और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि दूसरे आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास व समान धनराशि का अर्थदंड दिया गया।तीसरा आरोपी नाबालिग घोषित किया गया है और उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध समाज को झकझोर देने वाला है और इससे कड़ा संदेश जाना चाहिए।

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