उत्तराखंड में स्थानांतरण की समय सीमा बढ़ी, अब 30 जून तक जारी हो सकेंगे तबादला आदेश

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब विभाग 10 जून के बजाय 30 जून 2026 तक स्थानांतरण आदेश जारी कर सकेंगे। इससे विभागों को तबादला संबंधी प्रस्तावों की जांच, अनुमोदन और आदेश जारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।हाल ही में शासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए थे कि बीमारी एवं अनुरोध के आधार पर होने वाले स्थानांतरण प्रकरणों का निस्तारण विभागीय स्तर पर ही किया जाए। केवल वही मामले शासन के समक्ष भेजे जाएं जिनमें विभाग स्वयं निर्णय लेने में सक्षम न हों। इसके बाद कई विभागों ने स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता जताई थी।इसी क्रम में अपर सचिव कार्मिक गिरधारी सिंह रावत द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में स्थानांतरण की अंतिम तिथि 10 जून से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। शासन ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण प्रक्रिया से जुड़ी अन्य सभी कार्यवाहियों की समय-सीमा में भी समान रूप से 20 दिनों की वृद्धि की जाएगी।सरकार के इस निर्णय से विभिन्न विभागों को लंबित स्थानांतरण प्रकरणों का समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित निस्तारण करने में सुविधा मिलेगी। साथ ही कर्मचारियों के बीमारी, पारिवारिक और अन्य विशेष परिस्थितियों से जुड़े स्थानांतरण मामलों का भी विभागीय स्तर पर तेजी से समाधान किया जा सकेगा।

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संपादक : एफ यू खान

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