नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन पर खरीदे गए मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की रिमोट लॉकिंग और लोन रिकवरी प्रक्रिया को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत यदि कोई ग्राहक EMI का भुगतान समय पर नहीं करता है तो बैंक या वित्तीय कंपनी उसके डिवाइस को तुरंत रिमोटली लॉक नहीं कर सकेगी। नियमों के अनुसार, यदि EMI 30 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है तो ग्राहक को पहले नोटिस दिया जाएगा और कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। इसके बाद यदि EMI 60 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है, तभी बैंक या वित्तीय कंपनी डिवाइस को पूरी तरह बंद करने की कार्रवाई कर सकती है। RBI का उद्देश्य लोन रिकवरी की प्रक्रिया में ग्राहकों के हितों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना है।ये नए नियम केवल उन मामलों में लागू होंगे, जहां लोन विशेष रूप से किसी मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप या अन्य डिवाइस की खरीद के लिए लिया गया हो। यदि किसी व्यक्ति ने पर्सनल लोन, सामान्य कंज्यूमर लोन या ऐसा कोई अन्य ऋण लिया है, जो सीधे किसी विशेष गैजेट की खरीद से जुड़ा नहीं है, तो उस लोन की EMI बकाया होने पर संबंधित बैंक या फाइनेंस कंपनी उस व्यक्ति के मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट को लोन रिकवरी के लिए रिमोटली लॉक नहीं कर सकेगी। इस तरह RBI के दिशा-निर्देशों में डिवाइस को लॉक करने से पहले ग्राहक को पर्याप्त सूचना और समय देने की व्यवस्था की गई है।
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