आरबीआई ने Paytm Payments Bank का लाइसेंस रद्द किया, नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा फैसला लेते हुए Paytm Payments Bank का बैंकिंग लाइसेंस 24 अप्रैल से रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई बैंक द्वारा नियामकीय मानकों का पालन न करने और संचालन में गंभीर खामियों के चलते की गई है। आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बैंक का संचालन ऐसे तरीके से किया जा रहा था, जो जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था।आरबीआई के अनुसार, Paytm Payments Bank बार-बार चेतावनी और निर्देशों के बावजूद लाइसेंस से जुड़ी शर्तों का पालन करने में विफल रहा। नियामक संस्था ने यह भी संकेत दिया कि बैंक की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और अनुपालन (compliance) की कमी पाई गई, जो वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकती थी।इस फैसले का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला। 24 अप्रैल को Paytm के शेयर में गिरावट दर्ज की गई और यह 0.5 प्रतिशत नीचे आकर 1,153 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। निवेशकों के बीच इस फैसले के बाद अनिश्चितता का माहौल देखा गया।विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई का यह कदम वित्तीय संस्थानों के लिए एक कड़ा संदेश है कि नियमों के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह फैसला बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता, जवाबदेही और ग्राहकों के हितों की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।आरबीआई ने यह भी संकेत दिया है कि आगे की प्रक्रिया के तहत ग्राहकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि जमाकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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संपादक : एफ यू खान

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