नैनीताल में हॉर्न बजाया तो भरना होगा ₹2,000 जुर्माना, डीएम का सख्त आदेश 1 अगस्त से होगा लागू

नैनीताल। नैनीताल शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण और शांत वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने उत्तराखंड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम-187 के तहत तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक माल रोड क्षेत्र में वाहनों के हॉर्न के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन के इस आदेश के अनुसार 1 अगस्त 2026 से प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी वाहन चालक द्वारा हॉर्न बजाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के तहत 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय शहर में ध्वनि प्रदूषण को कम करने, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को शांत एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने तथा संवेदनशील क्षेत्रों की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि नैनीताल नगर के पूर्व से अधिसूचित सभी ‘नो हॉर्न ज़ोन’ क्षेत्रों में भी हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध पूर्ववत जारी रहेगा। इनमें हाईकोर्ट मार्ग भी शामिल है, जहां पहले से ही हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है। जिला प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा है कि यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए निर्धारित क्षेत्रों में हॉर्न का प्रयोग पूरी तरह बंद रखें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बिना किसी रियायत के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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संपादक : एफ यू खान

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