उत्तराखंड में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 2022 के चार प्रत्याशी तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य

देहरादून। अगले वर्ष प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में बड़ी कार्रवाई करते हुए विधानसभा चुनाव-2022 में चुनाव लड़ चुके चार अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से निरर्हित घोषित किया है। आयोग ने यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के तहत की है। जारी आदेश के अनुसार निरर्हित किए गए चारों व्यक्ति अब संसद के किसी भी सदन, राज्य विधानसभा अथवा केंद्रशासित प्रदेश की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य बने रहने के लिए पात्र नहीं होंगे। आयोग के आदेश में 15-चकराता (अ.ज.जा.) विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2022 का चुनाव लड़ने वाले रामानन्द सिंह को तीन वर्ष के लिए निरर्हित किया गया है। रामानन्द सिंह ग्राम ऐठान, पोस्ट डागुठा, तहसील त्यूनी, देहरादून के निवासी बताए गए हैं। इसी तरह 18-धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे बलबीर कुमार तलवार को भी आयोग ने तीन वर्ष की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया है। बलबीर कुमार तलवार का पता प्रीत विहार, माजरा, निरंजनपुर, देहरादून बताया गया है। इसके अलावा 20-राजपुर रोड (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2022 में चुनाव लड़ने वाले कमलेश माथुर को भी आयोग के आदेश के तहत तीन वर्ष के लिए निरर्हित किया गया है। कमलेश माथुर लाडपुर, रायपुर रोड, देहरादून के निवासी हैं। वहीं 24-ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले जगजीत सिंह को भी भारत निर्वाचन आयोग ने तीन वर्ष की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया है। जगजीत सिंह का पता चंद्रेश्वर मार्ग, मायाकुंड, ऋषिकेश बताया गया है। आयोग की ओर से इन सभी मामलों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक चारों अभ्यर्थियों पर लगाई गई निरर्हता आदेश जारी होने की तारीख से तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान वे संसद के किसी सदन अथवा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की विधानसभा या विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या सदस्य बने रहने के लिए पात्र नहीं होंगे। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आयोग ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले चार अभ्यर्थियों पर निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की है।

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